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सीबीआई ने स्कूली शिक्षा घोटाले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया और 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। चटर्जी, एसपी सिन्हा, सुबिरेश भट्टाचार्य, अशोक साहा समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। सभी जमानत अर्जियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने खारिज कर दी थी। सीबीआई ने स्कूली शिक्षा घोटाले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया और 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। चटर्जी, एसपी सिन्हा, सुबिरेश भट्टाचार्य, अशोक साहा समेत अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। सभी जमानत अर्जियों को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
घोटाले के आरोपी अब अपना क्रिसमस और नया साल जेल में बिताएंगे। पार्थ चटर्जी को जुलाई 2022 में पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पूर्व मंत्री पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के प्रावधानों का आरोप लगाया गया है। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी सरकार ने चटर्जी को उनके मंत्री पद से मुक्त कर दिया था। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने भी उन्हें पार्टी में अपने महासचिव सहित सभी पदों से हटा दिया।
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